News & Media
Home  /  News & Media  /  जानिए योगी का ‘लव जिहाद रोकथाम बिल’ क्या है ?
Report

जानिए योगी का ‘लव जिहाद रोकथाम बिल’ क्या है ?

banner
Published  31 July 2024

लव-जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एंटी लव जिहाद कानून विधानसभा में पास कर दिया है। इस कानून के तहत आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कई अपराधों की सजा को बढ़ा दिया गया है और लव जिहाद के तहत कई नये अपराधों को इसमें जोड़ा गया हैं।


विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही योगी सरकार ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक- 2024 को पेश कर पास किया। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति मतांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाता या उस पर हमला करता है या शादी का वादा कर शारीरिक शोषण करता है, नाबालिग, महिला या किसी भी व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला गया है।

इस कानून में आरोपित को कम से कम 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास की जमा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पीड़ित के इलाज, पुनर्वास आदि के लिए न्यायालय जुर्माने की धनराशि तय करेगा। अब मतांतरण के मामले में कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसे दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को लिखित में बताना होगा। सरकार आवेदन के लिए एक प्रारूप तैयार करेगी और धर्म परिवर्तन करने वाले लोग प्रारूप के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह साबित करें कि यह जबरन या किसी धोखाधड़ी से नहीं हो रहा है। अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो 6 माह से 3 साल तक की सजा और 10 हजार जुर्माना भरना होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक- 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था और शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना गया था। इसके अलावा झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना भी अपराध माना गया था। जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 15 हजार का जुर्माना और 1-5 साल की सजा का प्रावधान था। यदि केस दलित लड़की से जुड़ा हो तो उस मामले में 25 हजार जुर्माना और 3-10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया था।


क्या है लव जिहाद ?


‘लव जिहाद’ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लव अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ प्यार, प्रेम और मोहब्बत होता है। जबकि जिहाद शब्द अरबी है और इसका अर्थ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है। लव जिहाद शब्द एक अनौपचारिक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग कट्टरपंथी हिंदू समूहों द्वारा प्रेम के बहाने हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने के लिए मुस्लिम पुरुषों द्वारा चलाए जाने वाले कथित अभियान के लिए किया जाता है।