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सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं ?

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Published  16 September 2024

लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और कम आबादी वाली केंद्रशासित प्रदेश है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 के पारित होने पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके बाद से लद्दाख में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी और स्थानीय नेताओं, समाजिक संगठन व आम जनता लद्दाख को पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश या पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए आंदोलन करने लगी। तब से लद्दाख का मुद्दा लगातार भारतीय राजनीति में बना हुआ है।


लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के कारण

  • लद्दाख का सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय तौर पर जम्मू-कश्मीर से अलग होना
  • लद्दाख में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होना
  • लद्दाख की सीमा पाकिस्तान और चीन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से लगना
  • संसाधन आवंटन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संरक्षण में अंतर होना
  • सुरक्षा मामलों को ध्यान में रखकर क्षेत्र में सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाना

2011 की जनगणना के अनुसार- लद्दाख के लेह जिले में बौद्ध 39.65%, इस्लाम 46.41% और हिंदू 12.11% को मानने वाले और कारगिल जिले में बौद्ध 14.29%, मुस्लिम 76.87% और हिंदू 7.34% थे। लद्दाख की आबादी लेह और कारगिल जिलों में बंटी हुई है। कारगिल में मुस्लिम (शिया) आबादी अधिक है तो लेह में बौद्ध (चांगपा, ब्रोक्पा, लद्दाखी, तिब्बती मूल के बौद्ध) आबादी अधिक है।

सीमा क्षेत्र की दृष्टि से- लद्दाख भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसके पूर्व में चीन-तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, पश्चिम में जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित गिलगित-बाल्टिस्तान, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और उत्तर में काराकोरम दर्रा है। पिछले कुछ सालों से चीनी सेना का लद्दाख में लगातार गतिरोध दिखाई देता है। इससे भारत-चीन के रिश्तों में भी असर पड़ा है।

जलवायु की दृष्टि से- लद्दाख का जलवायु काफी कठोर रहता है। लद्दाख पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सूखे स्थानों में से एक है। हिमालय के करीब होने के कारण यहां काफी सर्दी रहती है। आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु के मिश्रण के कारण लद्दाख के जलवायु को ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख का न्यूनतम तापमान -40 डिग्री और अधिकतम तापमान +35 डिग्री रहता है।

इसके तली और सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर सारा क्षेत्र वनों से रहित है। सिंधु नदीं के साथ-साथ यहां श्योक-नुब्रा, चांग चेनमो, हानले और सुरू सहित अन्य नदियां बहती है।


लद्दाख का इतिहास


  • सन् 950 ई. से 1834 ई. तक लद्दाख एक स्वतंत्र राज्य रहा है। इसके बाद यहाँ डोगरा शासन ने आक्रमण किया। 1819 में सिखों द्वारा कश्मीर का अधिग्रहण करने के बाद लद्दाख को जीतने की कोशिश की गई, मगर बाद में डोगरा सामंत गुलाब सिंह ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर के साथ एकीकृत किया गया।
  • सन् 1841 में चीन के किंग राजवंश ने लद्दाख पर आक्रमण किया और चीन (तिब्बती) व सिख (डोगरा शासन) के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन-तिब्बती की सेना हार गई और दोनों शासनों के बीच चुशुल की संधि पर हस्तारक्षर हुए।
  • सन् 1945-46 के पहले एंग्लो-सिख युद्ध के बाद लद्दाख सहित जम्मू-कश्मीर को सिख साम्राज्य से बाहर ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया। अंग्रेजों ने जम्मू-कश्मीर राज्य का निर्माण मुख्य रूप से एक बफर क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किया था। इस दौरान अंग्रेजों द्वारा लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की राज्य सीमा का परिसीमन करने की कोशिश भी हुई।
  • लद्दाख को डोगरा शासन द्वारा 1834 ई. में जीते जाने के बाद से लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। अंग्रेजों से आजादी मिलने और भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद से लद्दाख काफी विवादास्पद क्षेत्र रहा है। सन् 1962 में चीन द्वारा लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इसके बाद से भारतीय राजनीति में लद्दाख काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक अवस्थिति के कारण भारत सेना यहां हमेशा तैनात रहती है।
  • चीन का लद्दाख के प्रति दिलचस्पी 1950 में तिब्बत पर किए गए आधिपत्य के बाद से बढ़ा है। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने लद्दाख का 78,114 वर्ग किलोमीटर और चीन ने 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने लद्दाख के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में से 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को उपहार के रूप में दिया। इसके बाद से चीन ने लद्दाख में अपनी दखलअंदाजी बढ़ायी है।

लद्दाख का योगदान

लद्दाख प्राकृतिक संसाधनों से भरपुर है और हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब सहित राजस्थान के करोड़ों लोगों को जल संसाधन प्रदान करता है। इसके अलावा लद्दाख सौर विकिरण, पर्यटन उद्योग, भू-तापीय संसाधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एशिया को राजनीतिक व आर्थिक रूप से जोड़ने, मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंच बनाने और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र के हिसाब से भारत (मध्य एशिया) के लिए काफी अहम क्षेत्र माना जाता है।

केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख की मांग

  • अनुच्छेद-370 और 35A के तहत केंद्रशासित प्रदेश की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।
  • अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और निर्णय लेने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
  • सांस्कृतिक, भाषाई और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए 6वीं अनुसूची लागू की जाए।
  • स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों, आर्थिक संसाधनों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
  • विशिष्ट जनसांख्यिकीय और भौगोलिक विशेषताओं वाले लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए।

लद्दाख के जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख की विभिन्न मांगों को लेकर अनशन के बाद 1 सितंबर 2024 से 75 स्वयंसेवकों के साथ लद्दाख से दिल्ली तक की “दिल्ली चलो पदयात्रा” पर निकले हैं। सोनम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लद्दाख को अपनी जमीन, सांस्कृति पहचान की रक्षा करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां मिलें।


अगर लद्दाख की मांगों को केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना गया तो सोनम वांगचुक और उनके साथी दिल्ली राजघाट पर धरना देंगे।

2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बाद भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो भागों में बांटने का फैसला किया। एक तरफ जम्मू-कश्मीर को विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्ज दिया तो वही लद्दाख को बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्ज दिया।


केंद्र सरकार के इस पक्षपात को लेकर लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और आम जनता अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। आज जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे है और लद्दाख अपनी मांगों के साथ वही खड़ा दिखाई देता है।


सोनम वांगचुक लद्दाख के पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हुए कहते है

“हम लद्दाख की पहाड़ियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है, जिसे अनुच्छेद-244 की छठी अनुसूची कहा जाता है। यह अनुसूची लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों और वहां की संस्कृतियों को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही वहाँ ये निर्धारित कर सकता है कि इन स्थानों को दूसरों के हस्तक्षेप के बिना कैसे विकसित किया जाना चाहिए। यही सब कुछ है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची के बगैर तो यहां होटेल्स का जाल बिछ जाएगा। लाखों लोग यहां आएंगे और जिस तहज़ीब को हम सालों से बचाते आ रहे हैं, उसके खोने का खतरा पैदा हो जाएगा।”